अबॉर्शन लॉ

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया। इस बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसके पास होने के बाद महिलाएं कानूनन 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी। पहले यह समय सीमा 20 सप्ताह थी।